· सु र क् ष ा के अतिरिक् त उपायों के अं त र् ग त, अवशिष् ट करं ट से रक् ष ा
करने वाले यं त ् र (आर.सी.डी.), जिसे सक् र िय करने हे त ु ज़रू र ी करं ट 30
मिलीएम् प ियर से ज् य ादा की आवश् य कता न हो, को स् न ानघर के बिजली के
सर् क िट मे ं लगाने की हम सलाह दे त े है ं ।
· अपने इले क ् ट ् र ीशियन से सलाह ले ं ।
· उपकरण की सफाई अथवा रख-रखाव के पहले बिजली के प् ल ग को निकाल
दे ं ।
· यदि उपकरण खराब हो, जमीन पर गिर गया हो अथवा जब उसकी पॉवर
के ब ल क् ष तिग् र स् त हो, तब उसका उपयोग कभी न करे ं । के व ल किसी
मान् य ता-प् र ाप् त सर् व िस से ं ट र पर या इसी प् र कार किसी प् र माणित
व् य क् त ि द् व ारा ही क् ष तिग् र स् त पॉवर के ब ल को असली के ब ल से बदलना
चाहिए, जिससे कि खतरों से बचा जा सके ।
· मरम् म त का कार् य के व ल किसी मान् य ता-प् र ाप् त सर् व िस से ं ट र पर असली
पु र ् ज ों का इस् त े म ाल करते हु ए किया जाना चाहिए। बिजली के उपकरणों की
मरम् म त के व ल किसी इले क ् ट ् र ीकल इं ज ीनीरिं ग मे ं प् र शिक् ष ित विशे ष ज् ञ
द् व ारा ही की जानी चाहिए।
· हम के व ल उत् प ादक द् व ारा सु झ ाये हु ए अतिरिक् त पु र ् ज ों को लगाने की
सलाह दे त े है ं ।
· उपकरण का प् ल ग निकालते समय कभी भी पॉवर के ब ल या उपकरण को न
खीचे ं ।
· उपकरण को उठाते समय पॉवर के ब ल को न पकड़ े , तथा के ब ल का उपयोग
हे ं ड ल की तरह न करे ं ।
· पॉवर के ब ल को उपकरण पर न लपे ट े ं ।
· पॉवर के ब ल और उपकरण को गर् म सतहों से दू र रखे ं ।
· उपकरण को घू म ी हु ई या मु ड़ ी हु ई पॉवर के ब ल के साथ न रखे ं अथवा
उपयोग करे ं ।
· उपकरण का उपयोग उन वातावरणों न करे ं , जिनमे ं एरोसोल (स् प ् र े ) उत् प ादों
का उपयोग किया गया हो, या जिनमे ं ऑक् स ीजन का स् त ् र ाव होता हो।
· लगातार लं ब े समय तक उपयोग से कटिं ग -ब् ल े ड गर् म हो सकता है । कटिं ग -
ब् ल े ड के उपयोग के दौरान बीच-बीच मे ं रु क े ं , ताकि वह ठं ड ा हो सके ।
· उपकरण को लं ब े समय तक 0° से ं ट ीग् र े ड से नीचे या +40° से ं ट ीग् र े ड से
ज् य ादा तापमान के सं प र् क मे ं न रखे ं । सीधी सू र ् य किरणों के सं प र् क से बचाएं ।
· यह उपकरण व् य ावसायिक उपयोग के लिए नहीं बना है ।
· यह उपकरण इं स ् य ु ल े श न से सं र क् ष ित एवं इं ट रफीयरे ं स को रोकने वाला है ।
इस उपकरण को यू र ोपियन इले क ् ट ् र ोमै ग ् न े ट िक अनु क ू ल ता के 2014/30/
ईयू दिशा-निर् द े श ों तथा कम-वोल् ट े ज के 2014/35/ईयू दिशा-निर् द े श ों के
अनु स ार बनाया गया है ।
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